Sitapur Ki News: सीतापुर में उपभोक्ता अधिकारों की अनदेखी करना एक शोरूम मैनेजर को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता फोरम ने लिबर्टी शोरूम के मैनेजर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस को उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह सख्त कदम शोरूम प्रबंधन द्वारा फोरम के आदेशों की लगातार अवहेलना के चलते उठाया गया है।
मामला वर्ष 2022 का है, जब बट्सगंज निवासी आरिफ ने ट्रांसपोर्ट चौराहे के पास स्थित लिबर्टी शोरूम से 1700 रुपये की एक जोड़ी चप्पल खरीदी थी, जिस पर छह महीने की वारंटी दी गई थी। आरोप है कि महज एक महीने के भीतर ही चप्पल टूट गई। जब उपभोक्ता ने शोरूम से संपर्क किया तो पहले उसे टालमटोल किया गया और बाद में चप्पल रख ली गई, लेकिन न तो नई चप्पल दी गई और न ही पैसे लौटाए गए।
लगातार परेशान होने के बाद पीड़ित ने 17 अक्टूबर 2022 को जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। फोरम की ओर से कई बार नोटिस भेजे गए, लेकिन शोरूम मैनेजर न तो पेश हुए और न ही अपना पक्ष रखा। इसके बाद 8 जनवरी 2024 को फोरम ने आदेश पारित करते हुए चप्पल की कीमत, मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय समेत कुल 9200 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था।
फोरम के आदेश का पालन न किए जाने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कड़ी कार्रवाई की गई। फोरम ने पुलिस अधीक्षक सीतापुर को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि 2 जनवरी 2026 तक हर हाल में शोरूम मैनेजर मोहम्मद उस्मान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। एएसपी उत्तरी आलोक सिंह ने पुष्टि करते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाएगा और आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।
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यह मामला उपभोक्ता अधिकारों की अनदेखी करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए एक सख्त संदेश माना जा रहा है कि फोरम के आदेशों की अवहेलना अब गंभीर कानूनी परिणाम ला सकती है।
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